Rajasthan ITI Admission 2025

Rajasthan ITI Admission 2025
Year: 
2025

Rajasthan ITI Admission 2025

The Directorate of Technical Education (DTE), Government of Rajasthan, oversees the centralized online, merit-based admission process for ITIs—both government and private—for the 2025–26 session.

Important Dates

     
  • Online Application Period: 10 May – 10 July 2025
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  • Counselling Registration Starts: 3rd week of May 2025
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  • Provisional Merit List: 15 July 2025
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  • 1st Seat Allotment (Centralised): 23 July 2025
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  • Document Verification & Fee Payment: 24–30 July 2025
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  • Upward Movement Application Period: 25 July – 1 August 2025
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  • 2nd Seat Allotment: 6 August 2025
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  • Reporting to ITI (Round 2): 6–12 August 2025
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  • Classes Begin: 1 September 2025

1. प्रस्तावना

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (Craftsmen Training Scheme) का संचालन किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (NCVT) और राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (SCVT) के निर्देशानुसार छह माह, एक वर्ष तथा दो वर्ष के इंजीनियरिंग और नॉन-इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:

  1. उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर कौशल विकसित करना।
  2. तकनीकी और औद्योगिक समझ पैदा कर स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना।
  3. औद्योगिक उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाना।
  4. प्रशिक्षणार्थी को ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक कौशल देना, जिससे वे कार्य को स्वयं कर सकें।

प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को प्रतिदिन लगभग 8 घंटे मेहनत और नियमित कार्य करना होता है। प्रशिक्षण के समय और रोजगार में सफाई, रख-रखाव एवं अन्य मेहनती कार्य करना भी आवश्यक होता है। अतः प्रवेश लेने से पहले अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए इच्छुक हैं और इसे अपनी जीविका का माध्यम बनाना चाहते हैं।

दो वर्षीय इंजीनियरिंग व्यवसाय पूरा करने के बाद, अभ्यर्थी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। 8वीं या 10वीं पास करने के बाद NCVT के दो वर्षीय कोर्स में प्रशिक्षण लेने पर क्रमशः 10वीं या 12वीं कक्षा की समकक्षता भी प्राप्त की जा सकती है।

यदि राज्य सरकार प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित कोई नया आदेश जारी करती है, तो वह तुरंत इस प्रक्रिया पर लागू होगा, जिसमें संस्थानों की संख्या, सीटें, आरक्षण और सामान्य नियम शामिल हैं।


2. प्रवेश के लिए सामान्य सूचना एवं आवेदन प्रक्रिया

  • औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए नोडल एजेंसी है:
    प्राविधिक शिक्षा निदेशालय (प्रशिक्षण शाखा), राजस्थान
    पता: डब्ल्यू-6, गौरव पथ, जोधपुर - 342011
    (Directorate of Technical Education (Training Wing) Rajasthan, W-6, Gaurav Path, Jodhpur- 342011)
  • विभिन्न इंजीनियरिंग एवं नॉन-इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रवेश के लिए निर्धारित सीटों की अंतरिम सूची (सीट मैट्रिक्स) विभाग की वेबसाइट https://dot.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
  • सीटों की संख्या बिना पूर्व सूचना के बढ़ाई या घटाई जा सकती है।
  • सत्र 2025-26/27 में प्रवेश केवल उन्हीं संस्थानों, व्यवसायों और सीटों के अनुसार दिया जाएगा, जो राष्ट्रीय या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से सम्बद्ध हैं।
  • अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन में संस्थान और व्यवसाय का विकल्प भरने से पहले विभागीय वेबसाइट पर नवीनतम जानकारी अवश्य देखनी चाहिए।
  • वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के बाद ही ऑनलाईन विकल्प फॉर्म भरें।

केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया - महत्वपूर्ण निर्देश

  1. योग्यता आधारित प्रवेश प्रक्रिया:
    केंद्र सरकार के DGT (नई दिल्ली) के निर्देशों के अनुसार, केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया केवल 8वीं, 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण योग्यता वाले व्यवसायों हेतु लागू होगी।
  2. ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक शर्तें:
    1. आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास आधार नंबर, एक सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना अनिवार्य है। ये तीनों विवरण प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने से लेकर प्रशिक्षण समाप्ति तक सक्रिय रहने चाहिए।
    2. यदि कोई अभ्यर्थी पहले से किसी CTS कोर्स में प्रवेश ले चुका है, तो वह उसी सत्र (2025) में किसी अन्य कोर्स में प्रवेश नहीं ले सकता। यदि बिना सूचना के ऐसा किया जाता है, तो नया प्रवेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।
    3. प्रत्येक प्रशिक्षु को PRN ID (Permanent Registration Number) प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षु सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक प्रवेश मान्य नहीं माना जाएगा और परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  3. आवेदन कैसे करें:
    औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में इंजीनियरिंग एवं नॉन-इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित पोर्टल्स में से किसी एक पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा:

    शुल्क विवरण:

    • सामान्य श्रेणी: ₹100/-
    • SC/ST श्रेणी: ₹75/-
    • प्रोसेसिंग शुल्क (सभी के लिए): ₹100/-

    आवेदन जमा करने के बाद, अभ्यर्थी पोर्टल पर "Know Your Status" विकल्प के माध्यम से आवेदन की स्थिति देख सकता है।
    यदि नाम और उपनाम में कोई अंतर हो, तो परिशिष्ट-IV का उपयोग करें।

  4. संस्थान एवं व्यवसाय चयन:
    निर्धारित अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को पोर्टल पर वांछित संस्थान एवं व्यवसाय का चयन करना अनिवार्य है। चयन के आधार पर संस्थान/व्यवसाय का आवंटन किया जाएगा।
    अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करते हुए समय से आवेदन सबमिट करें।
  5. अस्थाई योग्यता सूची (Merit List):
    ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद श्रेणीवार अस्थायी मेरिट सूची जारी की जाएगी। अभ्यर्थी पोर्टल पर निर्धारित तिथि पर अपना क्रमांक देख सकते हैं।
  6. स्वास्थ्य प्रमाणन:
    अभ्यर्थी को मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
  7. निष्कासित अभ्यर्थियों के लिए नियम:
    यदि किसी अभ्यर्थी को पहले किसी संस्थान से निष्कासित किया गया है, तो वह पुनः प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा।
  8. कम संख्या में प्रवेश के नियम:
    यदि किसी व्यवसाय में 5 या उससे कम अभ्यर्थियों का प्रवेश होता है, तो वह व्यवसाय संचालित नहीं किया जाएगा। इस स्थिति में, अभ्यर्थियों को आवेदन एवं प्रोसेसिंग शुल्क को छोड़कर शेष समस्त शुल्क वापस कर दिए जाएंगे
  9. प्रमाण पत्रों का सत्यापन और जमा:
    प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों को उनके मूल प्रमाण पत्र अंतिम रूप से आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग के समय जमा करने होंगे। ये प्रमाण पत्र DGT के SIDH पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के पश्चात संस्थान द्वारा लौटा दिए जाएंगे।
  10. कारागार में प्रशिक्षण व्यवस्था:
    राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कारागृह बंदियों हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था है। ऐसे बंदियों को कारागार प्रशासन द्वारा अग्रेषित किया जाएगा और संस्थान स्तर पर नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा।
  11. निर्णय की अंतिमता:
    प्रवेश से संबंधित सभी मामलों में निदेशक, प्रशिक्षण, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर (राजस्थान) का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
  12. DGT के दिशा-निर्देश:
    सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को DGT द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/संशोधनों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण नवीनतम सिलेबस के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

प्रवेश के लिये न्यूनतम योग्यताएं

  1. अभ्यर्थी 8वीं / राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा / 12वीं या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।
  2. अन्य बोर्ड की परीक्षाओं की समकक्षता के निर्धारण हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा समकक्षता निर्धारित की गई परीक्षायें ही मान्य होगी।
  3. प्रवेश में आयु सीमा: अभ्यर्थी की आयु प्रवेश वर्ष के 01 सितम्बर को 14 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम / योग्यताः

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 6 माह, 1 वर्ष एवं 2 वर्ष की अवधि के अभियांत्रिकी एवं गैर-अभियांत्रिकी व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है। व्यवसायों की प्रशिक्षण अवधि, शैक्षणिक योग्यता, सिलेबस एवं यूनिट की प्रवेश स्थिति डीजीटी, भारत सरकार की वेबसाइट पर उल्लेखित अनुसार है। डीजीटी की वेबसाइट www.dgt.gov.in तथा ncvtmis.gov.in का नियमित अवलोकन करें।

योग्यता सूची एवं प्रवेश में प्राथमिकता की श्रेणी

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निम्न प्रक्रिया / नियमों के तहत योग्यता सूची जारी की जायेगी:

1. प्रथम प्राथमिकता

निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थी प्रथम प्राथमिकता के अन्तर्गत आयेंगे:

  1. जिन अभ्यर्थियों ने 8वीं / माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक / 12वीं या समकक्ष परीक्षा राजस्थान से उत्तीर्ण की हो।
  2. अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
  3. अभ्यर्थी राजस्थान सरकार या उसके उपक्रम के कर्मचारी की संतान / पत्नी / पति हो।
  4. अभ्यर्थी भारत सरकार या उसके उपक्रम के कर्मचारी की संतान / पत्नी / पति हो, जिनका पदस्थापन राजस्थान में स्थित कार्यालय में हो।

2. द्वितीय प्राथमिकता

प्रथम प्राथमिकता के अतिरिक्त अन्य समस्त अभ्यर्थी, जो राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, वे द्वितीय प्राथमिकता में सम्मिलित होंगे। इन अभ्यर्थियों को योग्यता सूची के अन्त में सामान्य श्रेणी के रूप में स्थान दिया जाएगा।

3. योग्यता क्रमांक निर्धारण

  1. योग्यता सूची 8वीं / माध्यमिक / 12वीं अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के आधार पर अलग-अलग तैयार की जाएगी।
  2. CBSE से दसवीं परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के सभी विषयों के कुल अंकों के प्रतिशत के आधार पर योग्यता क्रमांक निर्धारित किया जाएगा।
  3. पूरक परीक्षा अथवा अंक सुधार के आधार पर अंतिम अंकतालिका के प्राप्तांकों को आधार बनाया जाएगा।
  4. एक समान अंक प्राप्त करने पर जन्मतिथि के आधार पर पहले बड़े अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि जन्मतिथि भी समान हो, तो विज्ञान व गणित के अंकों को क्रमशः प्राथमिकता दी जाएगी।
  5. अन्य राज्यों से शिक्षा प्राप्त महिलाओं का विवाह यदि राजस्थान में हुआ हो, तो उन्हें उसी जिले का निवासी माना जाएगा जिसमें विवाह हुआ हो। प्रमाण के रूप में विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र आवश्यक है।
  6. केवल आठवीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को जन्मतिथि प्रमाण हेतु अंकतालिका के साथ स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टीसी) अथवा विद्यालय प्रधानाध्यापक द्वारा जारी जन्मतिथि प्रमाण-पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

नोट:

संस्थान व व्यवसाय का आवंटन होने के बाद रिपोर्टिंग के समय 8वीं कक्षा की मूल अंकतालिका जमा करनी होगी। यह केवल राजकीय या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की ही मान्य होगी।

गैर-राजकीय संस्थाओं से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को संस्था की मान्यता की पुष्टि हेतु ब्लॉक / जिला शिक्षा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित अंकतालिका प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा मान्य नहीं होगी।

प्रवेश में आरक्षण के प्रावधानों का विवरण

प्रवेश हेतु निर्धारित क्षमता के अनुसार आरक्षण स्थानों की स्थिति निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी:

 

व्यवसाय की निर्धारित अनुसूचित जाति 16% अनुसूचित जनजाति 12% अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) 21% 'अति पिछडा वर्ग * 5% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग **2 10% सामान्य वर्ग
महिला सामान्य सामान्य महिला महिला सामान्य महिला सामान्य सामान य महिला सामान य महिला
क्षमता 24 3 1 2 1 4 1 0 1 1 1 6 3
20 2 1 1 1 3 1 0 1 1 1 6 2
16 2 1 1 1 2 1 0 1 1 1 4 1

 


प्रवेश में आरक्षण के प्रावधान

6.1 श्रेणी-A: SC/ST/OBC/MBC (Non Creamy Layer)/EWS

  1. आरक्षण की प्रतिशत दर:
    राजस्थान के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निम्नलिखित आरक्षण देय हैं:
    • अनुसूचित जाति (SC): 16%
    • अनुसूचित जनजाति (ST): 12%
    • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC - Non Creamy Layer): 21%
    • अति पिछड़ा वर्ग (MBC - Non Creamy Layer): 5%
    • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 10%
  2. प्रमाण पत्र की आवश्यकता:
    आरक्षण का लाभ उठाने के लिए संबंधित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी (जिलाधीश / उपखंड अधिकारी / तहसीलदार) द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। प्रमाण पत्र पर प्रेषण संख्या, दिनांक तथा कार्यालय की सील होनी चाहिए।
    • OBC/MBC के लिए प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि से 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
    • प्रमाण पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके पिता का नाम, उपनाम अंकतालिका के अनुसार ही होना चाहिए।
    • नाम/उपनाम/जाति में कोई अंतर पाए जाने पर अभ्यर्थी को प्रवेश के 15 दिवस के भीतर प्रमाण पत्रों के अनुरूप संशोधन कराना आवश्यक होगा।
  3. ST श्रेणी में विशेष आरक्षण:
    अनुसूचित जनजाति के 12% आरक्षण में से 45% स्थान अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय ST अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे।
    • यदि ये सीटें खाली रह जाती हैं, तो अन्य ST अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।
    • इसके बाद भी रिक्ति होने पर सामान्य श्रेणी से योग्यतानुसार अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।

    यह विशेष आरक्षण निम्नलिखित संस्थानों और व्यवसायों में लागू नहीं होगा: औ.प्र. संस्थान शाहबाद (बारां), बानसूर (अलवर), सैपउ (धौलपुर), झालरापाटन (झालावाड़), नादौती व सपोटरा (करौली), खण्डार (सवाईमाधोपुर), एवं अल्पसंख्यक हितार्थ टोंक व जैसलमेर।

  4. अनुसूचित क्षेत्र का प्रमाण:
    अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को गृह विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तभी वे स्थानीय ST आरक्षण के पात्र होंगे।
  5. विशेष प्रावधान:
    • * राज्य सरकार के अधिनियम संख्या प.2(12) विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5% आरक्षण देय है।
    • ** आदेश क्रमांक F.7(1)DOP/A-II/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं पत्र क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/19 दिनांक 22.02.2019 के अनुसार EWS श्रेणी को 10% आरक्षण का प्रावधान है।
  6. महत्वपूर्ण:
    सामान्य श्रेणी से भिन्न किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ केवल तभी मिलेगा जब वे उपयुक्त, वैध एवं समय-सीमा के अंतर्गत जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
जिला तहसील
बांसवाडा घाटोल, गढ़ी, बांसवाड़ा, बागीदौरा, कुशलगढ़, अबापुरा, गांगडतलाई, गनोडा, सज्जनगढ, आनन्दपुरी, छोटी सरवन, अरथूना।
डूंगरपुर डूंगरपुर, आसपुर, सांगवाड़ा, सिमलवाड़ा, झोथरी पाल, चीखली, गलियाकोट, बिछीवाडा, साबला, दोवडा, गामडी अहाडा, पाल देवल, ओबरी।
प्रतापगढ़ धरियावद, पिपलखूट, अरनोद, प्रतापगढ़, छोटी सादडी, सुहागपुरा, दलोट
उदयपुर गोगूदा (आंशिक), गिर्वा (आंशिक), कोटड़ा, झाड़ोल, लसाड़िया, सलूम्बर, सराड़ा, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, बडगांव (आंशिक), मावली (आंशिक), वल्लभनगर (आंशिक)
सिरोही आबूरोड़, पिण्डवाडा (आंशिक)
राजसमन्द कुम्भलगढ (आंशिक), नाथद्वारा (आंशिक)।
चित्तोडगढ बडी सादडी (आंशिक),
पाली बाली (आंशिक)

 


6.1 श्रेणी-A: SC/ST/OBC/MBC (Non-Creamy Layer)/EWS हेतु आरक्षण

  • राज्य के सभी ITI संस्थानों में निम्नलिखित आरक्षण देय है:
    • अनुसूचित जाति (SC): 16%
    • अनुसूचित जनजाति (ST): 12%
    • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC - Non Creamy Layer): 21%
    • अति पिछड़ा वर्ग (MBC - Non Creamy Layer): 5%
    • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 10%
  • इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी (जिलाधीश/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य है।
  • OBC/MBC प्रमाण-पत्र आवेदन तिथि से 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
  • नाम, उपनाम, जाति आदि सभी दस्तावेजों में एक समान होना अनिवार्य है, नहीं तो 15 दिन में सुधार आवश्यक है।
  • ST वर्ग के लिए आरक्षित 12% स्थानों में से अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय ST अभ्यर्थियों के लिए 45% सीटें आरक्षित हैं।
  • विशेष संस्थानों जैसे शाहबाद, बानसूर, सैपउ आदि में यह आरक्षण लागू नहीं होगा।

6.2 अनुसूचित क्षेत्र की जानकारी

  • राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों की जानकारी http://tad.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

6.3 श्रेणी-B: भूतपूर्व सैनिक (EXS) आरक्षण

  • रक्षा सेवाओं से संबंधित अभ्यर्थियों हेतु 5% क्षैतिज आरक्षण लागू है।
  • प्राथमिकता अनुसार EXS श्रेणियाँ:
    • EXS(a): युद्ध में शहीद
    • EXS(b): ड्यूटी में विकलांग या सेवा में मृत्यु
    • EXS(c): Gallantry Award Winners
    • EXS(d): अन्य भूतपूर्व सैनिक
  • आवेदन के साथ Discharge Certificate और PPO की स्कैन प्रतिलिपि देना अनिवार्य है।
  • व्यक्तिगत काउंसलिंग के समय मूल प्रमाण पत्र एवं स्व-प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
  • राजस्थान के निवासियों के लिए जो अन्य राज्यों में सेवा में हैं, उनके बच्चों से डोमिसाइल प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है।
  • 50% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित हैं। उपयोग नहीं होने पर लड़कों को दी जाएंगी।
  • BSF, CRPF या पुलिस बलों के आश्रित इस श्रेणी में शामिल नहीं हैं।
  • जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स को सैनिक बल माना जायेगा।

6.4 श्रेणी-C: विशेष योग्यजन (PH) आरक्षण

  • प्रत्येक व्यवसाय में 4% स्थान विशेष योग्यजन (PH) अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के रूप में आरक्षित हैं।
  • PH अभ्यर्थियों को संबंधित व्यवसाय हेतु उपयुक्तता प्रमाण-पत्र "विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, 4-स-23, सूर्य पथ, जवाहर नगर, जयपुर" से प्राप्त करना आवश्यक है।
  • प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही आवेदन करें।

6.5 श्रेणी-D: विधवा / तलाकशुदा महिला आरक्षण

  • सभी व्यवसायों में प्रत्येक वर्ग में 30% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
  • इनमें से कुछ स्थान विधवा/तलाकशुदा महिलाओं के लिए नियमानुसार आरक्षित हैं।
  • इन स्थानों के अभाव में, अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।
  • इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

6.6 जनजाति क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत आरक्षण

  • औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, आबूरोड़, उदयपुर एवं महिला उदयपुर में जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत नीचे दी गई सारणी अनुसार व्यवसायों में 100% स्थान ST अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे।
  • सभी व्यवसायों में नियमानुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% स्थान आरक्षित रहेंगे।
क्र. सं. औ. प्र. संस्थान का नाम व्यवसाय
1 बांसवाडा 1. वैल्डर 2. स्वीइंग टेक्नोलोजी 3. स्टेनोग्राफर सैक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी) 4. ड्राईवर कम मैकेनिक (एलएमवी) 5. मेकेनिक मोटर व्हीकल 6. फिटर 7. इलैक्ट्रीशियन 8. इलैक्ट्रोनिक्स मेकेनिक
2 डूंगरपुर 1. वैल्डर 2. स्टेनोग्राफर सैक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी) 3. प्लम्बर 4. स्वीइंग टेक्नोलोजी 5. मैकेनिक डीज़ल 6. ड्राईवर कम मैकेनिक (एलएमवी) 7. इलैक्ट्रीशियन
3 प्रतापगढ़ 1. वैल्डर 2. मैकेनिक डीजल 3. स्टेनोग्राफर सैक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी) 4. स्वीइंग टेक्नोलोजी 5. इलैक्ट्रोनिक्स मेकेनिक
4 आबूरोड़ 1. मैकेनिक डीज़ल 2. स्टेनोग्राफर सैक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी) 3. वायरमेन 4. फिटर 5. इलैक्ट्रोनिक्स मेकेनिक 6. इलैक्ट्रीशियन
5 उदयपुर 1. स्टेनोग्राफर सैक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी) 2. स्टेनोग्राफर सैक्रेट्रियल असिस्टेंट (अंग्रेजी) 3. प्लम्बर 4. मैकेनिक डीजल 5. कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 6. ड्राईवर कम मैकेनिक (एलएमवी) 7. मेकेनिक मोटर व्हीकल 8. फिटर 9. इलैक्ट्रोनिक्स मेकेनिक 10. मशिनिष्ट
6 उदयपुर महिला 1. स्वीइंग टेक्नोलोजी

(ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बागीदौरा, कोटड़ा, सलुम्बर, तथा खैरवाड़ा में निम्न सारणी अनुसार योजनान्तर्गत चल रहे व्यवसायों / एकक में 60 प्रतिशत स्थानों पर अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये जायेंगे। शेष 40 प्रतिशत स्थानों पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के नियमानुसार प्रवेश दिये जाऐंगे।

क्र. सं. औ. प्र. संस्थान का नाम व्यवसाय
1 बागीदौरा (बांसवाड़ा) 1. फिटर 2. वायरमेन 3. मैकेनिक डीजल
2 कोटडा (उदयपुर) 1. फिटर 2. मैकेनिक डीजल इंजन 3. वायरमेन 4. ड्राईवर कम मैकेनिक (एलएमवी)
3 सलुम्बर (उदयपुर) 1. वैल्डर 2. मैकेनिक डीजल 3. कारपेन्टर
4 खेरवाड़ा (उदयपुर) 1. मैकेनिक डीजल

6.6 अनुसूचित जनजाति उप योजना क्षेत्र के लिए आरक्षण

नोटः- उपरोक्त संस्थानों में जनजाति क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति उप योजना क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए ही उक्त प्रावधान होगा।

  • यदि अनुसूचित जनजाति उप योजना क्षेत्र के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो अन्य क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
  • इसके पश्चात भी स्थान रिक्त रहने पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को योग्यता क्रम अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।

5.6 महिलाओं को प्रवेश में आरक्षण

5.6.1 क्षैतिज आरक्षण

  • सभी व्यवसायों में प्रत्येक वर्ग में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) लागू है।
  • आरक्षित स्थानों में से विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं के लिए नियमानुसार स्थान आरक्षित हैं।
  • यदि विधवा या तलाकशुदा महिलाएं उपलब्ध नहीं हों, तो वही स्थान उसी वर्ग/श्रेणी की अन्य महिलाओं से भरे जायेंगे।
  • राजकीय आईटीआई में महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा।

5.6.2 विशेष संस्थान और व्यवसाय

निम्नलिखित संस्थानों और व्यवसायों में महिलाओं को प्रवेश दिया जायेगा:

  • आईटीआई जैसलमेर, झालावाड़ एवं टोंक - स्वीइंग टेक्नोलॉजी
  • आईटीआई जालोर - कंप्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (C.O.P.A.)

इनमें विधवा व तलाकशुदा महिलाओं के लिए नियमानुसार स्थान आरक्षित होंगे। इसके साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को भी आरक्षण का प्रावधान रहेगा।

5.6.3 महिला अभ्यर्थी अनुपलब्ध होने पर

यदि महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हों, तो:

  • स्थान उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे।
  • यदि फिर भी योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो, तो स्थान सामान्य अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे।

6.8 अल्पसंख्यकों को प्रवेश में आरक्षण

  • आईटीआई टोंक में मैकेनिक (ट्रैक्टर) और आईटीआई जैसलमेर में मैकेनिक मोटर व्हीकल व्यवसाय में स्थानीय अल्पसंख्यकों को प्रवेश दिया जायेगा।
  • स्थान रिक्त रहने पर सामान्य अभ्यर्थियों से भरे जा सकेंगे।
  • स्थानीय अल्पसंख्यक होने की पुष्टि हेतु जिला प्रशासन / राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।

6.9 देवनारायण योजना के अन्तर्गत आरक्षण

निम्नलिखित ITI संस्थानों में क्षेत्रीय आरक्षित वर्गों को प्राथमिकता दी जायेगी:

  • आईटीआई बानसूर (कोटपूतली-बहरोड)
  • आईटीआई सैपऊ (धौलपुर)
  • आईटीआई झालरापाटन (झालावाड)
  • आईटीआई नादौती (गंगापुरसिटी)
  • आईटीआई सपोटरा (करौली)
  • आईटीआई खण्डार (सवाईमाधोपुर)

आरक्षित जातियाँ:

  1. बंजारा, बालदिया, लबाना
  2. गडरिया (गाडरी), गायरी
  3. गाडिया-लोहार, गाडोलिया
  4. गूजर, गुर्जर
  5. राईका, रैबारी (देबासी)

यदि क्षेत्रीय आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हों, तो अन्य क्षेत्र के उन्हीं वर्गों के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। तत्पश्चात सामान्य वर्ग को वरीयता दी जायेगी।

प्रमाण-पत्र आवश्यक: जिला प्रशासन/राज्य सरकार द्वारा जारी

6.10 अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 13.02.2019 को जारी अधिनियम के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग को शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश हेतु 5% आरक्षण दिया जायेगा।

6.11 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F.7(1)DOP/A-II/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं पत्र क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/19 दिनांक 22.02.2019 के अनुसार शैक्षिक संस्थानों में EWS को 10% आरक्षण मिलेगा।

6.12 सहरिया जाति के युवाओं को आरक्षण

  • आईटीआई शाहबाद (बारा) में सहरिया जाति के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
  • यदि सहरिया अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को, और फिर सामान्य वर्ग को प्रवेश दिया जायेगा।
  • प्रमाण-पत्र: जिला प्रशासन / राज्य सरकार द्वारा जारी

6.13 "संस्थान प्रबंधन समिति" (IMC) स्थानों पर प्रवेश

PPP मॉडल के तहत: "1396 सरकारी आईटीआई का निजी जनसहभागिता से उन्नयन" योजना के अंतर्गत राज्य की 105 सरकारी आईटीआई को क्रमोन्नत किया गया है।

प्रत्येक संस्थान में:

  • उद्योगपति की अध्यक्षता में "संस्थान प्रबंधन समिति" (IMC) गठित की गई है।
  • इस समिति को सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है।

 

 

क्र. सं. प्रायोजित अभ्यर्थियों के English version प्रवेश हेतु बिन्दुवार विवरण हिन्दी अनुवाद
A Since, this scheme is for overall upgradation of ITI, therefore 20% admission to be determined by IMC, may cover all trades. चूंकि यह योजना औ. प्र. संस्थान को पूर्ण रूपेण अपग्रेड करती है। अतः संस्थान के समस्त व्यवसाय/एककों में आई.एम.सी. द्वारा 20 प्रतिशत प्रवेश किये जा सकेंगे।
B Candidates sponsored (whose fees will be paid by industry or candidate) from industry having industry experience of 2 years with requisite educational qualification, will be given first priority. IMC seats will be filled before the general admissions in ITI. प्रायोजित प्रशिक्षणार्थियों (जिनका प्रशिक्षण शुल्क अभ्यर्थी स्वयं के द्वारा अथवा संबंधित उद्योगों के द्वारा दिया जायेगा) एवं जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखता हो तथा जिन्हें दो वर्ष का औद्योगिक अनुभव प्राप्त हो, को प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
C आई.एम.सी. स्थान पर प्रवेश औ. प्र. संस्थानों में सामान्य प्रवेश से पूर्व किये जायेंगे।
D Reservation guidelines as per State Govt. provisions are to be followed. IMC seats will be filled with horizontal reservation. 20% seat will be reserved for IMC in each category i.e., Gen/SC/ST/OBC. This comes out to be one seat in each category. आरक्षण संबंधी निर्देश राज्य सरकार के प्रावधानानुसार समान रूप से मान्य होंगे। 20 प्रतिशत आई.एम.सी. स्थानों पर आरक्षण प्रत्येक वर्ग हेतु क्षैतिज रूप में रहेगा, अर्थात सामा./अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व.। यह न्यूनतम एक स्थान प्रत्येक वर्ग हेतु रहेगा।
E If the number of industry sponsored candidates are more than the IMC seats, admissions will be given on the basis of merit list. (Based on educational qualification). आई.एम.सी. स्थानों के लिए उद्योगों द्वारा प्रायोजित अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र प्राप्त होने की स्थिति में प्रवेश शैक्षणिक योग्यता की मैरिट के आधार पर किये जायेंगे।
F The fees for IMC seats will be decided by the IMC of the ITI before the admissions. आई.एम.सी. स्थानों का प्रशिक्षण शुल्क भी आई.एम.सी. के द्वारा प्रवेश से पूर्व निर्धारित किया जायेगा।
G If industry sponsored candidates are not available, candidates from respective merit list of ITI for admission, on the respective date will be offered these seats with the fees as per regular scheme. यदि उद्योगों द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता हो तो इन स्थानों को नियमित योजना के व्यवसाय / यूनिट में मर्ज कर नियमित योजना की फीस पर मेरिट अनुसार प्रवेश किये जाएगें।

इस योजनान्तर्गत इन 105 राजकीय औ.प्र.संस्थानों में संचालित व्यवसाय / एककों में प्रवेश सामान्य प्रक्रिया के तहत ही किये जायेंगे, परन्तु अधिकतम प्रवेश का 20 प्रतिशत प्रवेश आई.एम.सी. द्वारा किये जायेंगे। इस हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

*उपरोक्त दोनो अनुवादों में किसी प्रकार का विरोधाभास की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद मान्य होगा।


7. प्रथम चरण:

  1. आई.एम.सी. (IMC) द्वारा किये जाने वाले प्रवेश के योग्य अभ्यर्थियों को संस्थान व व्यवसाय में सीट आवंटन किया जाएगा।
  2. ऑनलाइन आवेदन के पश्चात जारी मेरिट सूची के अनुसार सर्वप्रथम केटेगरी B (पूर्व सैनिक), C (विकलांग - PH), D (विधवा/ तलाकशुदा) के योग्य अभ्यर्थियों को संस्थान व व्यवसाय में सीट का आवंटन किया जाएगा।
  3. उपरोक्त श्रेणियों (B, C, D) तथा IMC द्वारा प्रवेश प्राप्त अभ्यर्थियों को एक बार सीट आवंटन हो जाने के बाद आगे की ऑनलाइन आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
  4. इसके पश्चात शेष रहे अभ्यर्थियों को इन श्रेणियों का लाभ दिए बिना ऑनलाइन सीट आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा।

8. द्वितीय चरण:

केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा शेष अभ्यर्थियों को उनके द्वारा भरे गए विकल्प पत्र के आधार पर संस्थान एवं व्यवसाय का आवंटन किया जाएगा। यह प्रक्रिया पूर्णतः कम्प्यूटर द्वारा योग्यता क्रमांक एवं श्रेणीवार उपलब्ध स्थानों के आधार पर की जाएगी। यह आवंटन अंतरिम (Provisional) होगा। जिन अभ्यर्थियों को विकल्प पत्र में दी गई सभी विकल्पों में से कोई भी सीट नहीं मिलती है (अर्थात उनकी choice exhausted हो जाती है), उन्हें स्वतः ही द्वितीय आवंटन में सम्मिलित किया जाएगा।

9. रिपोर्टिंग करने की प्रक्रिया:

प्रथम आवंटन के बाद जिन अभ्यर्थियों को संस्थान एवं व्यवसाय का आवंटन हुआ है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित संस्थान में उपस्थित होकर:

  • ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट,
  • मूल प्रमाण-पत्रों की जांच,
  • प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ,
  • एवं प्रशिक्षण हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

यदि अभ्यर्थी निर्धारित समय में रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उनका प्रवेश स्वतः रद्द कर दिया जाएगा और उनकी सीटें अगले चरण में रिक्त स्थानों में जोड़ दी जाएंगी।

10. अपवर्ड मूवमेंट की प्रक्रिया:

जो अभ्यर्थी प्रथम आवंटन के बाद रिपोर्ट कर चुके हैं, उन्हें विकल्प पत्र में दिये गए उच्च विकल्पों पर शेष रिक्त स्थानों के अनुसार प्रवेश दिए जाने की प्रक्रिया को अपवर्ड मूवमेंट कहते हैं।

यदि कोई अभ्यर्थी अपवर्ड मूवमेंट में सम्मिलित होना चाहता है, तो उसे निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर अपनी सहमति देनी होगी। यदि अभ्यर्थी को अपवर्ड मूवमेंट में नई सीट मिलती है, तो पूर्व में प्राप्त आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा।

यदि वह अभ्यर्थी नई आवंटित संस्था में रिपोर्ट नहीं करता है, तो उसका प्रवेश रद्द माना जाएगा।

11. तृतीय चरण:

प्रथम आवंटन की रिपोर्टिंग के पश्चात रिक्त रह गई सीटों पर choice exhausted और upward movement के आधार पर द्वितीय आवंटन किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों को द्वितीय आवंटन में पहली बार संस्थान व व्यवसाय आवंटित होता है, उन्हें भी रिपोर्टिंग करनी होगी।

अपवर्ड मूवमेंट के कारण जिन अभ्यर्थियों का संस्थान/व्यवसाय परिवर्तित हुआ है, उन्हें नए आवंटित संस्थान में रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका प्रवेश रद्द हो जाएगा।

12. अंतिम आवंटन पर रिपोर्टिंग:

प्रथम व द्वितीय आवंटन से जिन अभ्यर्थियों को संस्थान एवं व्यवसाय का आवंटन हुआ है, वे अंतिम आवंटित संस्थान में सभी मूल प्रमाण-पत्रों एवं शुल्क के साथ रिपोर्ट करेंगे।

रिपोर्टिंग के समय सभी मूल प्रमाण पत्र संस्थान द्वारा जमा कर लिए जाएंगे एवं अभ्यर्थी का NCVT MIS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद इन्हें लौटा दिया जाएगा।

13. इंटरनल स्लाइडिंग:

ऑनलाइन इंटरनल स्लाइडिंग की प्रक्रिया प्रत्येक संस्थान में प्रथम व द्वितीय आवंटन एवं उसकी रिपोर्टिंग पूर्ण होने के बाद संचालित की जाएगी।

इस प्रक्रिया के अंतर्गत संस्थान में प्रवेशित अभ्यर्थियों को अंतर व्यवसाय परिवर्तन का अवसर दिया जाएगा।

यह प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए विकल्पों की उच्च प्राथमिकता के आधार पर व्यवसायवार रिक्त स्थानों के अनुसार की जाएगी।

 


नोटः- संस्थान स्तर पर (Direct Admission) के लिये अभ्यर्थी को पृथक से नया आवेदन करना होगा।

 

14- अन्य सामान्य अनुदेश एवं अनुशासनात्मक नियमः-

  1. यदि कोई प्रशिक्षणार्थी गलत विवरण देकर या सूचना छुपा कर या योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश के योग्य न होने पर भी किसी कारणवश प्रवेश प्राप्त कर लेता है तो उक्त गलती के पता होने पर, उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।
  2. सुरक्षा एवं अनुशासन की दृष्टि से राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में CTS योजना अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों (छात्र/छात्रा) को स्काई ब्लू शर्ट/कुर्ता, नेवी ब्लू पेंट/सलवार एवं काले बूट/बैली पहननी होगी। CETT उदयपुर एवं CITS योजना में प्रशिक्षणार्थियों की यूनिफार्म संस्थान अपने स्तर से निर्धारित करेंगे।
  3. प्रवेश के बाद अभ्यर्थी किसी और पाठ्यक्रम अथवा संस्थान में नियमित अथवा अंशकालीन रूप से अध्ययन नहीं कर सकेगा तथा किसी अन्य पाठ्यक्रम की परीक्षा में नियमित अथवा स्वयंपाठी के रूप में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  4. परीक्षा में बैठने के लिए नियमानुसार आवश्यक 80 प्रतिशत न्यूनतम उपस्थिति पूर्ण करनी होगी। किसी प्रशिक्षणार्थी के बिना पूर्व सूचना व अनुमति के संस्थान से अनुपस्थित रहने, उपस्थिति व प्रगति असंतोषजनक होने, संस्थान के अनुशासन को भंग करता पाए जाने अथवा उसका व्यवहार शैक्षणिक वातावरण के प्रतिकूल होने पर संस्थान प्रधान को:
    • ₹500/- तक का आर्थिक दण्ड (जुर्माना) लगाने,
    • किसी भी अवधि के लिए संस्थान से निलम्बन करने,
    • या संस्थान से नाम पृथक करने

    का अधिकार है।

  5. विशेष मामलों में लिखित में भविष्य में ऐसा न करने का आश्वासन देने पर सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), क्षेत्रीय कार्यालय की अनुमति से पुनः प्रवेश शास्ति के रूप में शुल्क ₹500/- जमा कराने पर पुनः प्रवेश किया जा सकेगा। संस्थान से पृथक किये गये प्रशिक्षणार्थी को पुनः प्रवेश केवल उसी परिस्थिति में होगा जब उसकी उपस्थिति परीक्षा से पूर्व नियमानुसार पूर्ण होना संभावित होगी। संस्थान से नाम पृथक करने एवं पुनः प्रवेश के बीच की अवधि को अनुपस्थिति में गिना जाएगा। यदि इस कारण से उसकी उपस्थिति कम हो जाती है और वह प्रशिक्षणार्थी परीक्षा में बैठने से वंचित हो जाता है, तो प्रशिक्षणार्थी स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होगा।

15- प्रवेश प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों को सुविधाएंः-

  1. जिन संस्थानों में छात्रावास की सीमित सुविधा उपलब्ध है, उन संस्थानों में छात्रावास की सुविधा हेतु निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा। छात्रावास में रहने वाले छात्रों को भोजन, बिजली व पानी का खर्चा स्वयं को वहन करना पड़ेगा।
  2. छात्रावास न होने पर छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

16- राज्य के समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु शुल्क क्रमांक मद का विवरण शुल्क

  1. अवधान द्रव्य पूरे सत्र हेतु :- ₹1000/-
  2. (अ) प्रशिक्षण शुल्क एक/दो वर्षीय व्यवसायों के लिए प्रति वर्ष। (राज्य सरकार के आदेशानुसार राजकीय आईटीआई में महिलाओं से प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा।) :- ₹2400/- प्रति वर्ष
  3. (अ) प्रशिक्षण शुल्क छः माह पाठ्यक्रम व्यवसायों के लिए। (राज्य सरकार के आदेशानुसार राजकीय आईटीआई में महिलाओं से प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा।) :- ₹1200/-

नोटः

  1. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 7(14)ज-नि-@2018 जयपुर दिनांक 01-10-2018 द्वारा राजकीय आईटीआई में महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण की स्वीकृति जारी की गई है।
  2. अतिरिक्त निदेशक (जीआईएस), साधारण बीमा निधि राजस्थान जयपुर के पत्रांक F.324(Part v-SSI Govt. Class 1-12) under/16-17/1593&1600 दिनांक 01-08-2022 अनुसार मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित सभी परिवारों पर लागू होने के फलस्वरूप उक्त परिवारों के सभी विद्यार्थियों को भी दुर्घटना बीमा योजना का बीमा कवर उपलब्ध हो चुका है और इसमें विद्यार्थी स्वतः ही शामिल हो गये हैं। वित्त (बीमा) विभाग के पत्रांक प-5(3)वित्त/बीमा/2022 दिनांक 07-03-2024 अनुसार मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा प्रारंभ की गई है।
  3. CTS/CITS योजना में प्रवेशित प्रशिक्षणार्थी प्रवेश लेने के 15 दिवस के अन्दर स्वयं के स्तर से कराये गये बीमा पॉलिसी का प्रिंट सम्बन्धित संस्थान (राजकीय/प्राइवेट आईटीआई) में जमा करवायें। सम्बन्धित संस्थान प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों के नाम, पॉलिसी संख्या एवं पॉलिसी अवधि की सूची अपने रिकॉर्ड में संधारित करें एवं नियमानुसार कार्यवाही अमल में लावे।
  4. प्रवेश लेने वाले सभी वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों (महिला प्रशिक्षणार्थियों के अलावा) को एक/दो वर्षीय व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण शुल्क प्रति वर्ष :- ₹2400/- जमा कराना होगा। तथा छः माह पाठ्यक्रम अवधि व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण शुल्क ₹1200/- जमा कराना होगा।
  5. अवधान द्रव्य प्रशिक्षण पूरा करने तथा अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर अभ्यर्थी को वापस देय होगा।
  6. प्रशिक्षणार्थी द्वारा प्रशिक्षण हेतु संस्थान में उपस्थित नहीं होना, प्रशिक्षण अधूरा छोड़ने एवं नाम पृथक किये जाने की स्थिति में किसी प्रकार का शुल्क वापस देय नहीं होगा।
  7. बिन्दु सं-6 में वर्णित प्रकरणों में अवधान द्रव्य (कॉशन मनी) को दण्ड के रूप में राजकोष में जमा किया जाएगा।
  8. प्रशिक्षण सत्र समाप्ति के 3 वर्ष पश्चात् तक अवधान द्रव्य न लेने पर यह देय नहीं होगा तथा राजकोष में जमा करा दिया जाएगा।

17- राज्य के समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में छात्रावास शुल्क (जहाँ छात्रावास उपलब्ध हो)

छात्रावास में स्थान उपलब्ध होने पर छात्रावास में रहने वाले सभी श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियों को निम्न प्रकार से प्रवेश के समय ही शुल्क जमा कराना होगा।

क्रमांक मद का विवरण शुल्क
1 छात्रावास पंजीकरण शुल्क अन्य वर्ग के लिए ₹100/-
2 छात्रावास पंजीकरण शुल्क अनु0 जाति/जनजाति के लिए ₹25/-
3 छात्रावास अवधान द्रव्य पूर्ण सत्र हेतु ₹200/-
4 पानी व बिजली अग्रिम ₹200/-
5 छात्रावास शुल्क प्रतिमाह ₹50/-

नोटः छात्रावास के लिए अलग से लगाए गए मीटर के अनुसार पानी व बिजली के आए खर्चे को छात्रावास में रहने वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों में बराबर बांटा जाकर राशि वसूल की जावेगी। छात्रावास छोड़ने के साथ बिजली व पानी की राशि का अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर छात्रावास अवधान द्रव्य एवं पानी व बिजली अग्रिम राशि ₹200/- लौटा दी जाएगी।

प्रवेश अनुमति प्राप्त प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण शुल्क %

प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में फीस निर्धारण सम्बन्धित संस्थानों द्वारा अपने स्तर पर किया जाएगा। जिसकी सूचना प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी इसका अवलोकन कर आवेदन करें।

राजकीय / प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2025-26/27 हेतु केन्द्रीकृत ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया की महत्वपूर्ण तिथियां (प्रस्तावित)

क्र.सं. गतिविधियाँ तिथियां
1 प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की प्रारम्भ/अन्तिम तिथि 10.05.2025 से 10.07.2025
2 अस्थाई योग्यता सूची (Provisional Merit List) जारी करने की तिथि 15.07.2025
3 "संस्थान प्रबंधन समिति" (आई.एम.सी.) सीटों पर संबंधित संस्थानों में संस्थान स्तर पर प्रवेश की तिथि 18.07.2025
4 संस्थानों द्वारा आई.एम.सी. सीटों पर हुए प्रवेशितों की सूचना, ऑनलाईन अपलोड करने की अन्तिम तिथि 19.07.2025
5 केन्द्रीकृत ऑनलाईन प्रवेश हेतु प्रथम सीट आवंटन की तिथि 23.07.2025
6 प्रथम सीट आवंटन पश्चात नियमानुसार प्रशिक्षण शुल्क एवं मूल दस्तावेज के साथ संस्थान में रिपोर्ट करने की अंतिम तिथि। 24.07.2025 से 30.7.2025
7 प्रथम सीट आवंटन पश्चात आवंटित सीटो पर हुए प्रवेशितों के संस्थानो में रिपोर्ट करने की सूचना को संस्थानो द्वारा आनलाईन अपलोड करने की अन्तिम तिथि 31.07.2025
8 प्रथम सीट आवंटन पश्चात संस्थानो में रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थियो द्वारा Upward Movement हेतु आनलाईन पोर्टल पर सहमति के आवेदन की अन्तिम तिथि 25.7.2025 से 01.08.2025
9 केन्द्रीकृत ऑनलाईन प्रवेश द्वितीय सीट आवंटन (For choice exhausted candidates and upward movement) की तिथि 06.08.2025
10 द्वितीय सीट आवंटन पश्चात नियमानुसार प्रशिक्षण शुल्क एवं मूल दस्तावेज के साथ संस्थान में रिपोर्ट करने की अंतिम तिथि 06.08.2025 से 12.08.2025
11 द्वितीय सीट आवंटन पश्चात् आंवटित सीटों पर हुए प्रवेशितों के संस्थानों में रिपोर्ट करने की रिर्पोटिंग सूचना को संस्थानों द्वारा ऑनलाईन अपलोड करने की अन्तिम तिथि 12.08.2025
12 इन्टरनल स्लाईडिंग 13.08.2025
13 नियमित कक्षायें प्रारम्भ होने की तिथि 01.09.2025
14 API Data (Through DOIT&C) अपलोड की अंतिम तिथि 15.09.2025 से 04.10.2025 तक

Note: Upward Movement हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियो को सीट आवंटन होने पर प्रथम आंवटित संस्थान में जमा कराये गये शुल्क की रसीद की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। 

State: 

Comments

विभाग द्वारा राज्य में संचालित राजकीय/प्राईवेट औधोगिक प्रशिक्षण संस्थानों में  प्रशिक्षणरत् प्रशिक्षणार्थियों के मुल्यांकन हेतु NCVT परीक्षा की सैद्धान्तिक व प्रायोगिक विषयों की परीक्षाओं का आयोजन प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा सम्पूर्ण भारत वर्ष में एक ही समय सारणी के अनुसार अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा (AITT) के द्वारा किया जाता है। NCVT योजनान्तर्गत सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र DGT भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त होता है।

वर्तमान में DGT भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशानुसार NCVT योजनान्तर्गत अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षाओं में नियमित प्रशिक्षणार्थियों की सैद्धान्तिक विषयों (ट्रैड थ्यौरी, वर्क शॉप केलकुलेशन एण्ड सांइस व इम्पलोएविलिटी स्किल एवं इंजीनियरिंग ड्राईंग) की परीक्षाएं One Exam Session में ऑनलाईन CBT (Computer Based Test) आधारित आयोजित हो रही है। जिसकी समस्त व्यवस्थाएं DGT भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा नामित एजेन्सी के माध्यम से की जा रही है। उक्त प्रशिक्षणार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं ऑफ लाईन आयोजित हो रही है। प्रायोगिक परीक्षा हेतु पेपर बनवाने तथा मूल्यांकन का कार्य आर.सी.वी.ई.टी. जोधपुर स्तर से किया जा रहा है।   

एस.सी.वी.टी. योजनान्तर्गत प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों हेतु एस.सी.वी.टी. के अन्तर्गत राज्य स्तर की परीक्षाएं आयोजित होती है। इन परीक्षाओं हेतु प्रश्न-पत्र बनाने, मूल्यांकन इत्यादि सभी कार्य आर.सी.वी.ई.टी. जोधपुर स्तर पर ही सम्पादित किये जाते है। एस.सी.वी.टी. योजनान्तर्गत सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र आर.सी.वी.ई.टी. जोधपुर द्वारा प्रदत्त होता है।

शिक्षुता (Apprenticeship) प्रशिक्षणरत् प्रशिक्षुओं के मूल्यांकन के लिए DGT भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा शिक्षुता परीक्षा प्रत्येक वर्ष में दो बार ऑनलाईन आयोजित की जाती है।

ITI सिलेबस की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं

 

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