Bihar ITI Admission 2025

Uttar Pradesh ITI Admission 2025

Uttar Pradesh ITI Admission
Year: 
2025

Uttar Pradesh ITI Admission 2025

The State Council for Vocational Training (SCVT and SCVTUP), Government of Uttar Pradesh, is conducting the centralized, merit‑based ITI admission for the 2025–26 session. Applications are fully online via the official portal (scvtup.in).

Important Dates

     
  • Application Start: 12 May 2025
  •  

  • Last Date to Apply: 5–22 June 2025 (extended) :contentReference[oaicite:1]{index=1}
  •  

  • Merit List Release: 1st week of July 2025 :contentReference[oaicite:2]{index=2}
  •  

  • Counselling Begins: 2nd week of July 2025 :contentReference[oaicite:3]{index=3}
  •  

  • Seat Allotment: Multiple rounds: July–September 2025 :contentReference[oaicite:4]{index=4}

Eligibility Criteria

     
  • Indian citizen with UP domicile :contentReference[oaicite:5]{index=5}
  •  

  • Minimum age 14 years (as of 1 Aug 2025); no upper age limit :contentReference[oaicite:6]{index=6}
  •  

  • Passed Class 8 or Class 10 from a recognized board :contentReference[oaicite:7]{index=7}
  •  

  • Applicants appearing in 2025 exams also eligible :contentReference[oaicite:8]{index=8}

Application Fee

     
  • ₹250 for General/OBC/EWS; ₹150 for SC/ST :contentReference[oaicite:9]{index=9}

Application Process

     
  1. Visit scvtup.in and register
  2.  

  3. Fill in personal, academic, domicile & category details
  4.  

  5. Upload photograph (≤50 KB), signature and documents :contentReference[oaicite:10]{index=10}
  6.  

  7. Select preferred trade groups and ITIs
  8.  

  9. Pay fee online and submit form
  10.  

  11. Download confirmation and keep for counselling & verification

Merit, Counselling & Seat Allotment

     
  • Merit list prepared based on Class 8/10 marks :contentReference[oaicite:11]{index=11}
  •  

  • Counselling rounds begin July, followed by seat allotment and document verification at allotted ITIs :contentReference[oaicite:12]{index=12}

Reservation Policy

     
  • SC – 21%, ST – 2%, OBC – 27% :contentReference[oaicite:13]{index=13}

Documents Required

     
  • Class 8/10 mark sheet & passing certificate
  •  

  • Domicile & caste/PwD certificate (if applicable)
  •  

  • Transfer/Migration certificate
  •  

  • Proof of age (birth certificate)
  •  

  • Passport-size photo & signature
  •  

  • Fee payment receipt and allotment letter

Available Trades & Institutions

Government and private ITIs across the state offer a wide range of technical and non‑technical trades—Fitter, Electrician, COPA, Mechanic Diesel, Welder, etc. Thousands of seats are available (>450,000) :contentReference[oaicite:14]{index=14}

Official Links


आवेदन-पत्र भरने के दिशा-निर्देश Print

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया/दिशा-निर्देश
ऑनलाइन आवेदन का भुगतान केवल डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इन्टरनेट बैंकिंग/यू.पी.आई. के माध्यम से किया जाना है, जिस हेतुः-

  • यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।
  • इ-स्टेट बैंक आफ इण्डिया एवं अन्य बैंक के पेमेन्ट गेटवे की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

अभ्यर्थी को आनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट http://www.scvtup.in को खोलना होगा, तथा उस पर बने हुए लिंक (राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु) “Online Submission of Application for Admission for Session 2025-26 for Government@Private ITI” पर क्लिक कर पहले अपना फार्म निम्नानुसार भरना होगा।साथ ही अभ्यर्थी को आनलाइन आवेदन से पूर्व OTP से मोबाइल नम्बर का सत्यापन कराना होगा, जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

OTP की प्रक्रिया-

“Online Submission of Application for Admission for Session 2025-26 for Government@Private ITI” पर क्लिक करते ही आवेदक के सम्मुख एक फार्म खुल जाएगा । उपरोक्त फार्म में आवेदक को अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, अपना वर्ग, मोबाइल नम्बर भरकर Send OTP (ओटीपी भेजें) बटन पर क्लिक करना होगा । अगले चरण पर पहुँचने के लिए आवेदक के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा जिसे सम्बन्धित बॉक्स में भरकर Verify & Proceed (सत्यापन करें व आगे बढ़ें) बटन पर क्लिक करना होगा ।

अभ्यर्थी को अपना आधार कार्ड नम्बर निर्धारित कालम में प्रविष्ट करना होगा, जिसका सत्यापन आनलाइन माध्यम से तत्समय स्वतः होगा।

अन्य किसी जानकारी हेतु : 0522-2336115,  +91 9628372929 

शुल्क : सामान्य / पिछडा वर्ग रु. 250/- , अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति रू. 150/-

ऑनलाइन आवेदन की तिथि :  12 मई 2025 से 05 जून 2025 तक


 

फार्म भरने की प्रक्रिया वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। फार्म भरने के पश्चात उसे “Preview” वाले पृष्ठ पर अंकित ‘Proceed For Payment’ के लिंक पर क्लिक कर-यूनियन बैंक आफ इंडिया व स्टेट बैंक आफ इण्डिया एवं अन्य बैंक के पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से आॅनलाईन भुगतान करना होगा। भुगतान होने पर वह अपने फार्म का प्रिंट आउट ले सकेगा। आनलाइन आवेदन में सहायता हेतु विवरणी ई-फार्म में वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी विवरणी को पूर्ण रूप से या आवश्यकता के अनुसार विवरणी का कोई भाग प्रिंट कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकता है।

अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे आनलाइन आवेदन प्रारूप में सूचना सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन में किसी प्रकार की गलती होने पर आवेदन पत्र निरस्त हो सकता है। अभ्यर्थियों द्वारा गलत सूचनाए देने पर चयनित होने के उपरान्त भी प्रवेश निरस्त माना जायेगा। आनलाइन आवेदन केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षर (A,B,C…) एवं अंग्रेजी के अंकों (1,2,3….) में ही भरे जाने हैं। आनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, माता एवं पिता का नाम हिन्दी वर्तनी में भी प्रदर्शित होगा जिसकी प्रविष्टि अभ्यर्थी को निर्धारित कालम में करना होगा।

1. अभ्यर्थी का नाम (Name of Applicant)- आनलाइन आवेदन के क्रमांक-01 पर अभ्यर्थी अपने नाम को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में उसी प्रकार लिखे जैसा कि उसके हाई स्कूल अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र में अंकित है। नाम, मध्यनाम व उपनाम के बीच में एक खाली स्थान रखें। नाम से पहले SHRI/SMT/KM आदि न लगायें। नमूने में अभ्यर्थी का नाम SANDEEP KUMAR है। अभ्यर्थी का नाम हिन्दी वर्तनी में भी प्रदर्शित होगा जिसकी प्रविष्टि अभ्यर्थी को निर्धारित कालम में करना होगा।

2. पिता का नाम (Father’s Name)- क्रमांक-2 में अभ्यर्थी अपने पिता के नाम को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में उसी प्रकार लिखे जैसा कि उसके हाई स्कूल अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र में अंकित है। नाम, मध्यनाम व उपनाम के बीच में एक खाली स्थान रखें। नाम से पहले SHRI न लगायें। नमूने में अभ्यर्थी के पिता का नाम AMAR PRATAP है। अभ्यर्थी के पिता का नाम हिन्दी वर्तनी में भी प्रदर्शित होगा जिसकी प्रविष्टि अभ्यर्थी को निर्धारित कालम में करना होगा।

3. माता का नाम (Mother’s Name)- क्रमांक-3 में अभ्यर्थी अपनी माता के नाम को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में उसी प्रकार लिखे जैसा कि उसके हाई स्कूल अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र में अंकित है। नाम, मध्यनाम व उपनाम के बीच में एक खाली स्थान रखें। नाम से पहले SMT न लगायें। नमूने में अभ्यर्थी के माता का नाम GEETA DEVI है। अभ्यर्थी के माता का नाम हिन्दी वर्तनी में भी प्रदर्शित होगा जिसकी प्रविष्टि अभ्यर्थी को निर्धारित कालम में करना होगा।

4. पति या पत्नी का नाम (Spuse Name)- क्रमांक-4 में अभ्यर्थी अपने पति या पत्नी के नाम को अंगे्रजीं के बड़े अक्षरों में लिखें। नाम, मध्य नाम व उपनाम के बीच में एक खाली स्थान रखें। नाम से पहले SHRI/SMTन लगायें। नमूने में अभ्यर्थी की पत्नी का नाम MADHU है।अभ्यर्थी के पति या पत्नी का नाम हिन्दी वर्तनी में भी प्रदर्शित होगा जिसकी प्रविष्टि अभ्यर्थी को निर्धारित कालम में करना होगा।

5. लिंग (Gender)-यदि आप पुरूष हैं तो पुरूष के विकल्प का चयन करें तथा यदि आप महिला अभ्यर्थी हैं, तो महिला के विकल्प का चयन करें। ट्रांसजेंडर (उभयलिंगी/विपरीतलिंगी) का विकल्प भी उपलब्ध है।

6. जन्मतिथि (Date Of Birth)- क्रमांक-6 में अपनी जन्मतिथि उसी प्रकार लिखें जैसा कि आपके हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अंकित है। तिथि के लिए अंग्रेजी अंक 01 से 31 का उपयोग करें, जन्म माह के लिए अंकित महीने के अंग्रेजी नाम का चयन करें एवं तदोपरान्त वर्ष का चयन करें। (आवेदन पत्र के नमूने में अभ्यर्थी की जन्मतिथि 04 मई,1992 दर्शायी गयी है।)

7. वर्ग (Category)-आवेदन पत्र के क्रमांक-7 पर विभिन्न वर्गों के लिए जाति वर्ग (Category) का चयन करें।

क-अनारक्षित वर्ग-सामान्य (GEN)

यदि अभ्यर्थी इस वर्ग का चयन करता है तो उसे EWS (Economically Weaker Section) के आरक्षण के लिए विकल्प मिल जायेगा। EWS की अर्हरता के लिये यहीं पर दिये गये स्पदा पर जाकर सूचना देखी जा सकती है।

ख- आरक्षित वर्ग-1. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 2. अनुसूचित जाति (SC) 3. अनुसूचित जनजाति (ST)

8. उप वर्ग (Sub Category) -अभ्यर्थी अपनी उप श्रेणी के आधार पर इस खाने में सबंधित उप वर्ग का चुनाव करें। भरा हुआ नमूना देखें। यदि अभ्यर्थी किसी भी उप वर्ग में नहीं आता है, तो उसे कोई चयन नहीं करना है।

  • क- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित
  • ख- सेवारत अथवा भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित
  • ग- शारीरिक रूप से दिव्यांग (निःशक्त)

9. दिव्यांगता का प्रकार (Disability)- यदि अभ्यर्थी शारीरिक रूप से दिव्यांग है, तो दिव्यांगता के प्रकार का चयन करें।

10. अल्पसंख्यक श्रेणी (MINORITY CATEGORY)- अल्पसंख्यक अभ्यर्थी इस कालम में अल्पसंख्यक श्रेणी का चयन कर प्रविष्टि करें। अल्पसंख्यक से भिन्न श्रेणी के अभ्यर्थी से इस कालम में किसी कार्यवाही की अपेक्षा नहीं है।

11. आधार कार्ड नम्बर(UID NUMBER)-इस कालम में अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड नम्बर की प्रविष्टि करें। अभ्यर्थी को अपना आधार कार्ड नम्बर निर्धारित कालम में प्रविष्ट करना होगा, जिसका सत्यापन आॅन लाइन माध्यम से तत्समय स्वतः होगा।

12. मोबाईल नं0 (Mobile Number) इस क्रमांक के सामने अभ्यर्थी अपना 10 अंको वाला मोबाइल नम्बर अंकित करें। अभ्यर्थी को आॅनलाइन आवेदन से पूर्व OTP से मोबाइल नम्बर का सत्यापन कराना होगा। यदि अभ्यर्थी के पास अपना मोबाइल कनेक्शन/नम्बर नहीं है तो वह अपने अभिभावक अथवा ऐसे सम्बन्धी का मोबाइल नम्बर अंकित कर सकता है जिससे उसे चयन/प्रवेश एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो सकें। मोबाइल नम्बर के प्रारम्भ में 0 (Zero) न लगायै।

13. ई-मेल आईडी (E-mail ID)- इस क्रमांक के सामने अभ्यर्थी अपनी ई-मेल आईडी अंकित कर सकता है।

14. मूल निवास स्थान (Domicile)- इस क्रमांक के सामने अभ्यर्थी यदि उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी है तो उसे ‘‘उत्तर प्रदेश’’ अन्यथा अन्य प्रदेश का मूल निवासी होने की दशा में ‘‘अन्य’’ का चयन करना है।

15. गृह जनपद (Home District)- अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य के जिस जनपद का मूल निवासी है उसका चयन करें।

निम्न विवरण राजकीय संस्थानों हेतु आनलाइन आवेदन पत्र में पूर्ण किए जाने हैं:-

16. गृह तहसील (Home Tehsil) -इस क्रमांक के सामने अभ्यर्थी को अपने द्वारा उक्तानुसार चयनित जनपद की उस तहसील का चयन करना है, जहां का वह मूल निवासी है, उसका चयन करें।

17.गृह विकास खण्ड (Home Block)- इस क्रमांक के सामने अभ्यर्थी को अपने द्वारा उक्तानुसार चयनित तहसील के उस विकास खण्ड का चयन करना है, जहां का वह मूल निवासी है, उसका चयन करें।

18- नगरीय क्षेत्र में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का विकास खण्ड परिशिष्ट 13 से16में विकास खण्ड ‘‘नगर क्षेत्र‘‘ दर्शाया गया है। नगरीय क्षेत्र का रहने वाला अभ्यर्थी तदानुसार विकल्प प्रस्तुत कर सकता है।

निम्न विवरण राजकीय/निजी संस्थानों हेतु आनलाइन आवेदन पत्र में पूर्ण किए जाने हैं:-

19. अ- स्थायी पता (Permanent Address) अभ्यर्थी अपना स्थायी पता अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में अत्यन्त सावधानी पूर्वक निर्धारित खाने में ही भरें।

ब-   पत्र  व्यवहार का पता (Address for Correspondence) -  अभ्यर्थी अपने पत्र व्यवहार का पूरा पता केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में अत्यन्त सावधानी पूर्वक निर्धारित खाने में ही भरें। पते के साथ पिन कोड संख्या अवश्य भरें। पते में नाम व पिता का नाम न भरें। इसी पते का उपयोग प्रवेश सम्बन्धी अन्य कार्यवाहियों हेतु परिषद द्वारा किया जायेगा।

20. अर्हकारी शैक्षिक योग्यता (Qualifying Educational Qualification) - निर्धारित शैक्षिक योग्यता वाला अभ्यर्थी ही आनलाइन आवेदन भरने के योग्य है। विवरण पुस्तिका के परिशिष्ट-02 से 10 पर व्यवसाय में प्रवेश हेतु वांछित शैक्षिक अर्हता और व्यवसायों के विवरण दिए गये हैं। कृपया अभ्यर्थी उसका भली भांति अध्ययन कर लें व तद्नुसार व्यवसायों का चयन करें।

शैक्षिक योग्यता शैक्षिक योग्यता कोड
8वाँ उत्तीर्ण । 1
10वाँ उत्तीर्ण । 2
10वाँ उत्तीर्ण (विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष )। 4
10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ तथा अलग-अलग न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ )। 5
10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ)। 6
10वाँ उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत अथवा समकक्ष तथा शारीरिक दक्षता-ऊचाई 165 सेमी,-वजन 52 किग्रा, सीना 81 सेमी, सामान्य, फूला हुआ 85 सेमी, तथा पंजीकृत एम0 बी0 बी0 एस0 योग्यता धारक चिकित्सक द्वारा विषय विशेष हेतु प्रदत्त चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ) 7
10वाँ उत्तीर्ण (विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ) अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण या इसके समकक्ष 9
10वाँ उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष । 10

नोटः परिशिष्ट 02 से 10 तक में व्यवसाय हेतु दर्शायी गयी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता डी0 जी0 टी0 भारत सरकार द्वारा व्यवसाय विषेष के लिए निर्धारित की गयी है।

आन लाइन पोर्टल पर अभ्यर्थी को वे ही व्यवसाय प्रदर्शित होंगे जिनमं प्रवेश पाने की न्यूनतम अर्हकारी शैक्षिक योग्यता उसकेे पास होगी इस लिए शैक्षिक योग्यता का काॅलम भली प्रकार देख कर भरें। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक कालम की शैक्षिक योग्यता रखते हैं, तो तद्नुसार भरें

अभ्यर्थी अपने इच्छित व्यवसाय विशेष हेतु अर्हकारी शैक्षिक योग्यता (आठवीं अथवा हाईस्कूल जैसा लागू हो) के अनुसार ही चयन करें। अभ्यर्थी व्यवसाय के विकल्प को अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार ही भरें जिसका व्यवसायवार विवरण परिशिष्ट-02 से 10 में प्रदर्शित है। चयनित होने की दशा में

संस्थान में प्रवेश के समय अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र/अंकपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है, परन्तु यदि कोई अभ्यर्थी समकक्ष परीक्षा के आधार पर चयन हेतु आवेदन करता है तो उसे उसके द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिंषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के समकक्ष होने का प्रमाण पत्र संबंधित जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा उप निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश से स्वयं प्राप्त कर चयनित राजकीय/निजी आई.टी.आई. में देना आवश्यक होगा। इसके अभाव में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(ब) पिछला आई0 टी0 आई0 व्यवसाय का नाम (Name of Previous ITI Trade) & इसी तरह यदि अभ्यर्थी पूर्व में आई0 टी0 आई0 के किसी व्यवसाय का प्रशिक्षार्थी रहा हो, तो इस कालम में उस व्यवसाय का नाम भरें

पिछला आई0 टी0 आई0 व्यवसाय का नाम (Name of Previous ITI Trade) -इसी तरह यदि अभ्यर्थी पूर्व में आई0 टी0 आई0 के किसी व्यवसाय का प्रशिक्षार्थी रहा हो, तो इस कालम में उस व्यवसाय का नाम भरें।

21.(1)    वरीयता-राजकीय आई.टी.आई. की प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी अपनी निर्धारित वरीयता के विकल्प का चयन करेंगे जो निम्नवत् है-

  • राज्य स्तरीय खिलाड़ी के अभ्यर्थी के लिए
  •  राजकीय आई0 टी0 आई0 के कर्मचारियों के आश्रित पुत्र, अविवाहित अथवा विधवा पुत्री के लिए
  •  राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के कर्मचारियों के आश्रित पुत्र, अविवाहित अथवा विधवा पुत्री के लिए
  •  उद्योग द्वारा नामित अभ्यर्थी के लिए (किसी उद्योग में दो वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत है एवं उस उद्योग द्वारा प्रशिक्षण ग्रहण करने हेतु नामित है)

उपरोक्त चारों बिन्दुओं से संबंधित अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुसार वांछित विकल्प का चयन करें। भरा हुआ नमूना देखें। (नमूना में अभ्यर्थी राज्य स्तरीय खिलाड़ी है।)

21. (2) वरीयता-निजी आई.टी.आई. की प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी अपनी निर्धारित वरीयता के विकल्प का चयन करेंगे जो निम्नवत् है-

  • राज्य स्तरीय खिलाड़ी के अभ्यर्थी के लिए

22.1  फोटोग्राफ- अभ्यर्थी अपनी नवीनतम डिजिटल अथवा स्कैन्ड फोटो (अधिकतम 50 KB साइज की .jpg, .jpeg file format में) को निर्धारित स्थान में अपलोड करें। फोटोग्राफ आवेदन पत्र के क्रमांक-22(अ) पर अपलोड किया जायेगा।

22.2  अभ्यर्थी के हस्ताक्षर- अभ्यर्थी सादे कागज पर किये गये अपने हस्ताक्षर को स्कैन कर (अधिकतम 50 KB साइज की .jpg, .jpeg file format में) उसे निर्धारित स्थान में अपलोड करें। हस्ताक्षर आवेदन पत्र के क्रमांक-22(ब) पर अपलोड किया जायेगा।

23 (1). आवेदित कोर्स ग्रुप-उक्त के कोड को भरने हेतु राजकीय संस्थानों हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाये-

उदाहरण-

अभ्यर्थी यदि कोर्सग्रुप A के अंतर्गत उपलब्ध व्यवसायों में प्रवेश चाहता है, तो उसे ग्रुप । का चयन करना होगा। अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक अर्हता के अनुसार अभ्यर्थी को अपनी स्वेच्छा से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु वरीयता क्रम में प्रदेश के किसी भी जनपद/संस्थान/व्यावसाय एवं पाठ्यक्रम (NCVT/SCVT) का विकल्प योजित करने की सुविधा प्राप्त होगी।

(ख) अभ्यर्थी यदि कोर्सग्रुप B के अंतर्गत उपलब्ध व्यवसायों में प्रवेश चाहता है, तो उसे ग्रुप ठ का चयन करना होगा। अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक अर्हता के अनुसार अभ्यर्थी को अपनी स्वेच्छा से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु वरीयता क्रम में प्रदेश के किसी भी जनपद/संस्थान/व्यावसाय एवं पाठ्यक्रम (NCVT/SCVT) का विकल्प योजित करने की सुविधा प्राप्त होगी।

(ग) अभ्यर्थी यदि कोर्सग्रुप A एवं B दोनों के अंतर्गत उपलब्ध व्यवसायों में प्रवेश चाहता है, तो उसे तदनुसार दोनों ग्रुप का चयन करना होगा।

23 (2).आवेदित कोर्स ग्रुप- उक्त के कोड को भरने हेतु निजी संस्थानों हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाये-

उदाहरण-

(क) अभ्यर्थी यदि कोर्सग्रुप A के अंतर्गत उपलब्ध व्यवसायों में प्रवेश चाहता है, तो उसे ग्रुप । का चयन करना होगा। अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक अर्हता के अनुसार अभ्यर्थी को अपनी स्वेच्छा से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु वरीयता क्रम में प्रदेश के किसी भी जनपद/संस्थान/व्यावसाय एवं पाठ्यक्रम (NCVT/SCVT) का विकल्प योजित करने की सुविधा प्राप्त होगी।

(ख) अभ्यर्थी यदि कोर्सग्रुप Bके अंतर्गत उपलब्ध व्यवसायों में प्रवेश चाहता है, तो उसे ग्रुप ठ का चयन करना होगा। अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक अर्हता के अनुसार अभ्यर्थी को अपनी स्वेच्छा से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु वरीयता क्रम में प्रदेश के किसी भी जनपद/संस्थान/व्यावसाय एवं पाठ्यक्रम (NCVT/SCVT) का विकल्प योजित करने की सुविधा प्राप्त होगी।

(ग) अभ्यर्थी यदि कोर्सग्रुप A एवं B दोनों के अंतर्गत उपलब्ध व्यवसायों में प्रवेश चाहता है, तो उसे तदानुसार दोनों ग्रुप का चयन करना होगा।

 

24. स्थानीय आरक्षण हेतु विकल्प (राजकीय संस्थानों में प्रवेश हेतु)-

अ. गृह विकास खण्ड- यदि अभ्यर्थी गृह विकास खण्ड स्तर का आरक्षण चाहता है तो इस विकल्प का चयन करें। नगरीय क्षेत्र में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का विकास खण्ड परिशिष्ट-13 से 16 में विकास खण्ड ‘‘नगर क्षेत्र‘‘ दर्शाया गया है। नगरीय क्षेत्र का रहने वाला अभ्यर्थी तदानुसार विकल्प प्रस्तुत कर सकता है।

ब. गृह तहसील- यदि अभ्यर्थी गृह तहसील स्तर का आरक्षण चाहता है तो इस विकल्प का चयन करें।

स. गृह जनपद -यदि अभ्यर्थी गृह जनपद स्तर का आरक्षण चाहता है तो इस विकल्प का चयन करें।

द. गृह प्रदेश-यदि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश स्तर का आरक्षण चाहता है तो इस विकल्प का चयन करें।

नोट-अभ्यर्थी उपरोक्त में से एक, अधिक या सभी विकल्पों का चयन कर सकता है।

25. (1) ग्रुप-ए व ग्रुप -बी (Group-A & Gorup-B) - अभ्यर्थियों द्वारा जनपद/तहसील/विकास खण्ड का विकल्प भरने पर वहां संचालित समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रदर्शित होने लगेगें। फार्म के इस कालम में बाई ओर प्रदर्शित हो रहे ‘‘आई0टी0आई0 सूची’’ में आई0टी0आई0 क्लिक करने के पश्चात ’’चुने’’ बटन पर क्लिक करें। तद्नुसार चुनी हुई आई0टी0आई0 दायीं ओर चयनित आई0टी0आई0 बॉक्स में प्रदर्शित होगी।

 

25. (2) ग्रुप-ए व ग्रुप -बी (Group-A & Gorup-B) - अभ्यर्थियों द्वारा जनपद का विकल्प भरने पर वहां संचालित समस्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रदर्शित होने लगेगें। फार्म के इस कालम में बाई ओर प्रदर्शित हो रहे ‘‘आई0टी0आई0 सूची’’ में आई0टी0आई0 क्लिक करने के पश्चात ’’चुने’’ बटन पर क्लिक करें। तद्नुसार चुनी हुई आई0टी0आई0 दायीं ओर चयनित आई0टी0आई0 बॉक्स में प्रदर्शित होगी।

चयनित आई0टी0आई0 सूची में किसी आई0टी0आई0 ‘‘+‘‘ निशान को क्लिक करने पर उसमें संचालित व्यवसाय दिखने लगेंगे। व्यवसाय के नाम पर क्लिक करने पर उसे चयनित व्यवसाय के बॉक्स में उस व्यवसाय का नाम भी जुड़ जायेगा।

नोट :- चयनित संस्थान अथवा व्यवसाय का संशोधन अभ्यर्थी फार्म Submit करने से पूर्व कर सकता है, परन्तु फार्म Submit करने के उपरान्त चयनित संस्थान/व्यवसाय में कोई परिवर्तन (संशोधन) सम्भव नहीं होगा।

चयनित संस्थान (आई0टी0आई0) को हटाने के लिए अभ्यर्थी को आई0टी0आई0 का चयन करके हटाये बटन पर क्लिक करना होगा। इसी प्रकार चयनित व्यवसाय को हटाने के लिए अभ्यर्थी को व्यवसाय का चयन करके ‘‘व्यवसाय हटाये बटन‘‘ पर क्लिक करना होगा।

उपरोक्तानुसार आनलाइन आवेदन भरने के उपरान्त अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह उसे भली-भाँति जाँच कर लें। अभ्यर्थी को आॅन लाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् Preview करने की सुविधा मिलेगी जिसे अभ्यर्थी भली-भाँति एवं सावधानी पूर्वक जाँच करने के उपरान्त ही आन लाइन आवेदन पत्र सुरक्षित (submit) करें। एक बार आवेदन सुरक्षित कर देने पर 48 घण्टे के अन्दर ही आंशिक संशोधन किया जा सकता है उसके पश्चात् आनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा संशोधन अनुमन्य नहीं होगा। फार्म भरने के पश्चात उसे श्च्तमअपमूश् वाले पृष्ठ पर अंकित ष्च्तवबममक थ्वत च्ंलउमदजष् के लिंक पर क्लिक कर यूनियन बैंक आफ इंडिया व स्टेट बैंक आफ इण्डिया एवं अन्य बैंक के पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से आनलाइन भुगतान करना होगा। भुगतान होने पर वह अपने फार्म का प्रिंट आउट ले सकेगा। आनलाइन आवेदन में सहायता हेतु विवरणी ई-फार्म में वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी विवरणी को पूर्ण रूप से या आवश्यकता के अनुसार विवरणी का कोई भाग प्रिंट कर सकते हैं, या डाउनलोड कर सकता है।

 

सामान्य निर्देश

प्रवेश पंजीकरण शुल्क:-

  • सामान्य/पिछड़ा वर्ग हेतु शुल्क रू0 250/-(रू0 दो सौ पचास मात्र)।
  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु शुल्क रू0 150/-(रू0 एक सौ पचास मात्र)।

आवेदक विवरण पुस्तिका में अंकित दिशा-निर्देशों को भली-भांति पढ लें एवं तदानुसार आनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित अन्तिम तिथि तक भरे, तथा उसे Submit करें, तथा भरे आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट लेकर अपने पास सुरक्षित रखें, चयनित अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन आवेदन के समय की गयी प्रविष्टियों से सम्बन्धित शैक्षिक योग्यता, आरक्षण वर्ग एवं अधिमानी अर्हता सम्बन्धी मूल अभिलेखों का सत्यापन राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय कराया जायेगा।

आयु:-

01 अगस्त, 2025 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 31.07.2011 के बाद न हुआ हो। अभ्यर्थी की अधिकतम आयु का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं होगी।

स्वास्थ्य:-

राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चल रहे व्यवसायों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा शरीर में कोई ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए जिसके फलस्वरूप वह अपने व्यवसाय की कार्यदक्षता को सम्पन्न न कर सके। दिव्यांग एवं अक्षम अभ्यर्थियों हेतु सम्पूर्ण प्रवेश क्षमता का 4% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य है। इस श्रेणी में केवल ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी अक्षमता 40% अथवा उससे अधिक हो। प्रवेश के समय अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण-पत्र जिसमें यह प्रमाणित हो कि अभ्यर्थी कम से कम 40% दिव्यांग है एवं दिव्यांगता की सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी है, प्रस्तुत करना होगा। संस्थान में ऐसे अभ्यर्थी के प्रवेश से पूर्व पाठ्यक्रम विशेष हेतु अभ्यर्थी की उपयुक्तता का आंकलन संस्थान स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक नेत्र का बिना चश्मे या चश्मे के साथ दिन के प्रकाश में परीक्षण किये जाने पर उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। आँखों की रोशनी दोनों आँखों में 6/18 या एक आँख में 6/24 बिना चश्मे के होना चाहिए। एक आँख वाले अभ्यर्थी, जो कलर ब्लाइन्डनेस दोष से मुक्त हो, भी चयन के पात्र हैं।

आरक्षणः-

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन प्रदेश में स्थित समस्त राजकीयध्निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण नवीनतम शासनादेश के अधीन निम्नवत् है-

क्र0सं0 आरक्षित श्रेणी अनुमन्य आरक्षण
1 अनुसूचित जाति (S.C.)के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक व्यवसाय की समस्त प्रवेश सीटों का 21 प्रतिशत।
2 अनुसूचित जनजाति (S.T.) के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक व्यवसाय की समस्त प्रवेश सीटों का 02 प्रतिशत।
3 अन्य पिछड़ा वर्ग (O.B.C.)के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक व्यवसाय की समस्त प्रवेश सीटों का 27 प्रतिशत।
4 उपरोक्त क्रमांक 01, 02 व 03 से इतर श्रेणी (अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर) के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWSs) के लिए प्रत्येक व्यवसाय की समस्त प्रवेश सीटों का 10 प्रतिशत।

विशेषः-आर्थिक रुप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश “GENERAL EWS”

शासनादेश संख्या-67/2019/1011/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2019-282(एम)/2012 टीसी दिनांक 28 जून, 2019 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ,संस्थानों में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। अतः ऐसे अभ्यर्थी जो उपरोक्त श्रेणी के आरक्षण की पात्रता रखते हैं, वे आनलाइन आवेदन के समय चयनित कैटेगरी (वर्ग) “GENERAL EWS” का विकल्प भरेंगे। अतः अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे आवेदन पत्र भरते समय ही आरक्षण से सम्बन्धित नवीनतम प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी से बनवाकर अपने पास सुरक्षित रख लें, ताकि चयन होने की दशा में प्रवेश के समय उसे प्रस्तुत कर सकें ।

“GENERAL EWS” आरक्षण श्रेणी की पात्रता हेतु शर्ते

  • अभ्यर्थी ऐसी जाति से सम्बन्धित है जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है ।
  • विगत वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु 8.00 लाख(रुपये आठ लाख मात्र) से कम है तथा इनके परिवार के स्वामित्व में कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं हैः-
    • 5(पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर ।
    • एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट ।
    • अधिसूचित नगर पालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड ।
    • अधिसूचित नगर पालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड ।

नोटः-प्रदेश सरकार द्वारा ‘अनुसूचित जाति सब प्लानध्स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (S.C.S.P./S.C.P) योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विशेष रूप से कुल 84 राजकीय संस्थान संचालित किये जा रहे हैं।

इन राजकीय संस्थानों में वर्तमान लागू व्यवस्था के अनुसार स्वीकृत सीटों में 70 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों हेतु तथा 15 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों हेतु आरक्षित रहेंगी। जिनका विवरण परिशिष्ट-12 पर देखें।

उक्त के अतिरिक्त निम्नांकित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सम्मुख विवरणानुसार क्षैतिज प्रकृति का आरक्षण प्रदान किया जायेगा एवं क्षैतिज आरक्षणों में से मात्र एक आरक्षण ही अभ्यर्थी ले सकेगा।

क्र0सं0

क्षैतिज आरक्षण हेतु श्रेणी

अनुमन्य आरक्षण

1

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों (F.F) के आश्रितों (विवाहित अथवा अविवाहित पौत्र एवं पौत्री ) हेतु आरक्षण ।

प्रत्येक व्यवसाय की समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 02 प्रतिशत।

2

उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा युद्ध में मारे गये रक्षा कर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र एवं पुत्रियों हेतु आरक्षण ।

प्रत्येक व्यवसाय की समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 05 प्रतिशत।

3

शारीरिक रूप से दिव्यांग (निःशक्त) (P.H.) अभ्यर्थियों के लिए।
इस श्रेणी में केवल ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी शारीरिक अक्षमता 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो। प्रवेश के समय उन्हें अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह प्रमाणित हो कि अभ्यर्थी कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांग है एवं वह दिव्यांगता की सुविधा प्रदान करने का अधिकारी है। संस्थान में ऐसे अभ्यर्थी के प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थी की उपयुक्तता’ का आंकलन संस्थान स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ द्वारा किया जायेगा।

प्रत्येक व्यवसाय की समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 04 प्रतिशत।

4

महिला अभ्यर्थियों हेतु संचालित विशिष्ट महिला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों अथवा सामान्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अन्तर्गत केवल महिलाओं के लिए संचालित व्यवसायों से इतर अन्य समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण। 

प्रत्येक व्यवसाय की समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम  20 प्रतिशत।

समस्त अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से दिव्यांग ह एवं दिव्यांगता के आरक्षण का लाभ चाहते हैं को सलाह दी जाती है कि वे प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा व्यवसाय विशेष हेतु सुझावित उपयुक्तता के संबंध में जारी दिशा निर्देशों की जानकारी प्रदेश में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो से प्राप्त कर सकते हैं।

वरीयता अंक- राजकीय आई0 टी0 आई0 में प्रवेश के लिये अभ्यर्थियों हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित वरीयता निम्नवत् हैः-

  • राज्य स्तरीय खिलाड़ी, जिनको संबंधित स्पोर्ट्स एसोसियेशन द्वारा प्रमाण-पत्र दिया गया है, को 03 अंक वरीयता के देय हैं।
  •  ii. उत्तर प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निवेश नीति 2012 के दृष्टिगत प्रदेश के व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की विशेषता का लाभ उद्योगों को उपलब्ध कराने हेतु उद्योगों के कर्मचारियों/नामित व्यक्तियों को बिना प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हुए, संस्थानों के प्रशिक्षण क्षमता/उपलब्ध सीटों का 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है।
    उद्योगां के लिए आरक्षित 10 प्रतिशत सीटों के विरूद्ध प्रवेश न पा सकने वाले कार्मिकों को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने की छूट होगी। यदि इस प्रकार का कोई कर्मचारी प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेता है तो उसे अर्हकारी शैक्षिक योग्यता के परीक्षाफल के कुल प्राप्तांक में 05 अंक अतिरिक्त देय होंगे।
  •  उक्तानुसार आरक्षित सीटों के विरूद्ध अथवा प्रवेश हेतु वरीयता अंक प्राप्त करने वाले संबंधित कर्मचारी/अभ्यर्थी प्रवेश के समय अपने मूल अभिलेख संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य को प्रस्तुत करने में यदि असमर्थ रहते हैं, तो वे प्रदत्त आरक्षण अथवा वरीयता अंक के आधार पर प्रवेश पाने के पात्र नहीं माने जायेंगे और उन्हें दी जाने वाली उपरोक्त सुविधा स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
    • शासनादेश संख्या-4495/89-व्या0 शि0 एवं को0 वि0 वि0-2017-7(199)/95टीसी-(1) दिनांक -15.02.2018 में निहित व्यवस्थानुसार प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी के आश्रित पुत्र, अविवाहित अथवा विधवा पुत्री हेतु 10 अंक वरीयता के देय हैं। अभ्यर्थी यदि अर्ह है तो एक से अधिक वरीयता श्रेणी का चुनाव कर सकता है।
    • राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद में कार्यरत कर्मचारी के आश्रित पुत्र, अविवाहित अथवा विधवा पुत्री हेतु 05 अंक वरीयता के देय हैं। अभ्यर्थी यदि अर्ह है तो एक से अधिक वरीयता श्रेणी का चुनाव कर सकता है।

नोटः प्रदेश के उद्योगो में कार्यरत कर्मचारियों/नामित व्यक्तियों को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (सामान्य संस्थान एवं पी0पी0पी0 योजना अन्तर्गत आच्छादित संस्थान) में प्रवेश हेतु नीतिः

प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उद्योगों के कार्यरत कर्मचारियों/नामित व्यक्तियों को प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-5080/89-व्या0 शि0 एवं को0 वि0 वि0-का-2014-90(एम.)/2012दिनांक-04.02.2015 में निहित व्यवस्थानुसार प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु उपलब्ध सीटों में उद्योगों में कार्यरत/नामित व्यक्तियों हेतु पात्रता निम्नवत् निर्धारित की गयी है:-

  • आवेदक कारखाना अधिनियम-1948 के अन्तर्गत पंजीकृत उद्योगों में पूर्णकालिक रूप से कम से कम दो वर्ष से उस उद्योग में कार्यरत हो।
  • आवेदक के पास उद्योग द्वारा नामित किये जाने का प्रदत्त प्रमाण पत्र हो।
  • आवेदक के पास उद्योग में कम से कम 02 वर्ष की पूर्ण कालिक सेवा के वेतन भुगतान सम्बन्धी औचित्यपूर्ण प्रमाण की उपलब्धता/प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
  • आवेदक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित शिल्पकार प्रशिक्षण योजनान्तर्गत चिन्हित व्यवसायों में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रवेश अर्हता पूर्ण करता हो।
  • प्रदेश स्तर पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लागू आरक्षण व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।
  • नामांकित आवेदक अभ्यर्थियों की अधिक संख्या होने की स्थिति में अधिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को वरीयता प्रदान की जायेगी।
    • भारत सरकार सहायतित पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) योजना से आच्छादित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आई0एम0सी0 को 20 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश का अधिकार एवं इसके माध्यम से उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों/नामित व्यक्तियों को प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्याः 5160/89-व्या0 शि0 एवं को0वि0वि0-2014-125 (बी)/1987टी.सी. दिनांक-04.02.2015 एवं शासनादेश संख्याः 208/2015/3993/89-व्या0शि0 एवं कौ0 वि0वि0-2015-125(बी)/1987टीसी दिनांक-24.11.2015 द्वारा निम्न व्यवस्था प्रदान की गयी हैः-
  •  भारत सरकार सहायतित पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) योजना से आच्छादित प्रदेश के 115 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में गठित इंस्टीट्यूट मैनेजमेन्ट कमेटी (आई0एम0सी0) को संस्थान में संचालित व्यवसायों की समस्त सीटों में से 20 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश करने का अधिकार होगा।
  • पी0पी0पी0 योजना से आच्छादित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु उद्योगों के नामित कर्मचारियों/नामित व्यक्तियों को प्रशिक्षण क्षमता/उपलब्ध सीटों का 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण संस्थान में गठित आई0एम0सी0 के माध्यम से प्रदान किया जायेगा। इस हेतु आई0एम0सी0 द्वारा अपने 20 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत उद्योगों द्वारा नामित कर्मचारियों हेतु निर्धारित 10 प्रतिशत की सीमा को समायोजित किया जायेगा।
  • यदि प्रवेश की प्रथम चरण की काउन्सिलिंग के उपरान्त उद्योगों द्वारा नामित एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु चयनित कर्मचारियों द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाता है, तो इस प्रकार रिक्त रह गयी सीटों पर प्रवेश करने का अधिकार राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश को होगा।

वरीयता अंक -निजी आई0 टी0 आई0 में प्रवेश के लिये अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित वरीयता निम्नवत् हैः-

राज्य स्तरीय खिलाड़ी, जिनको संबंधित स्पोर्ट्स एसोसियेशन द्वारा प्रमाण-पत्र दिया गया है, को 03 अंक वरीयता के देय हैं।

  •  प्रदेश में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित दोनों प्रकार के व्यवसाय यथा प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन गठित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन0सी0वी0टी0) से सम्बन्धन प्राप्त व्यवसाय एवं राज्य सरकार की राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एस0 सी0 वी0 टी0) के अधीन संचालित व्यवसाय प्रवेश हेतु उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों को एन0सी0वी0टी0 पाठ्यक्रम पर आधारित व्यवसायों तथा एस0 सी0 वी0 टी0 पाठ्यक्रम पर आधारित व्यवसायों में प्रवेश हेतु दोनों के लिए पृथक-पृथक आन-लाइन आवेदन-पत्र नहीं भरना होगा। आन लाइन आवेदन के अन्तर्गत दोनो ही प्रकार के विकल्प उपलब्ध होंगे।
  • समस्त अभ्यर्थी विवरण पुस्तिका को भली-भाँति पढ़कर स्पष्ट रूप से आन-लाइन आवेदन-पत्र भरें। त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण भरे गये आन-लाइन आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। ऐसे त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण आन लाइन आवेदन हेतु राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
  • पोर्टल पर आन लाइन आवेदन भरने के उपरान्त submit किये गये आवेदन पत्रों में राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के निर्देश से इतर किसी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नहीं होगा।
  • आन लाइन आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर अपलोड किये गये फोटो की चार प्रतियां प्रवेश के समय यथा आवश्यकता उपयोग हेतु अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें।
  • आन-लाइन भरे गये आवेदन के प्रिन्टआउट की एक प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें।

महत्वपूर्ण निर्देश

  • राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित आनलाइन पोर्टल पर आवेदन पत्र भर कर Submit (जमा) करने पर अभ्यर्थी उन सभी नियमों, प्रतिबंधों तथा उपबन्धों से आबद्ध हो जाता है जो विवरण-पुस्तिका में विभिन्न स्थानों पर दिये गये हैं या जिन्हें समय-समय पर परिषद या राज्य सरकार परिवर्तन करें या नवीनतम् नियम लागू करें।
  • यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत सूचना प्रवेश से पूर्व/प्रवेश के समय या भविष्य में असत्य पायी जाती है तो उस अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
  • यह देखा गया है कि अभ्यर्थी अन्य वर्ग/वरीयता कालम में वरीयता के पात्र न होते हुए भी उसका चयन कर लेते हैं। जिससे उस वर्ग में उनका चयन होने के उपरान्त पात्रता के अभाव में प्रवेश नहीं हो पाता है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि पात्रता होने पर ही सम्बन्धित वर्ग/वरीयता का चयन करें। यदि कोई अभ्यर्थी आन-लाइन आवेदन पत्र में अधूरी, अस्पष्ट अथवा गलत सूचना अंकित करता है तो आवेदन-पत्र की ऐसी सूचनायें आवेदन Submit करने के बाद संशोधित नहीं की जा सकेगी। अपूर्ण/अस्पष्ट सूचना के कारण अभ्यर्थी को होने वाली हानि के लिए परिषद उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसे अपूर्ण/अस्पष्ट/गलत भरे आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माने जायेंगे।
  • आनलाइन आवेदन पत्र में संस्थान एवं व्यवसाय आदिका चयन सावधानीपूर्वक करें।इसके गलत हो जाने का उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।
  • विवरण पुस्तिका में दिये गये विवरण केवल अभ्यर्थी के सूचनार्थ एवं निर्देशार्थ हैं। विवरण पुस्तिका वैधानिक प्रलेख नहीं है। अतः इसका उपयोग वर्णित कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए मान्य नहीं होगा।
  • वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र लखनऊ में स्थित न्यायालय ही मान्य है। अभ्यर्थियों के प्रवेश के सम्बन्ध में परिषद का निर्णय अन्तिम होगा तथा अभ्यर्थी परिषद के नियम मानने हेतु बाध्य होंगे।
  • यदि राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चयनित किसी अभ्यर्थी की प्रवेश की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र/मूल अंक तालिका (अस्थायी अथवा प्रतिबन्धों के साथ मान्य नहीं है) की ‘प्राप्ति’ विलम्ब से होती है अथवा किसी अन्य कारणवश यदि अभ्यर्थी राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा संस्थान में प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक वांछित शैक्षिक अर्हता का प्रमाण-पत्र आदि नहीं प्रस्तुत करता है अथवा प्रवेश नहीं ले पाता है तो सम्बन्धित अभ्यर्थी को प्रवेश प्रदान कराने का उत्तरदायित्व परिषद/संस्थान का नहीं होगा तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/चयन स्वतः समाप्त हो जायेगा।
  • समस्त चयनित अभ्यर्थियों को संस्थान में प्रवेश के समय धनराशि रू0-300/-(काशनमनी) जमा करनी होगी। तथा प्रशिक्षण शुल्क रू040/-प्रतिमाह की दर से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को छोडकर शेष अभ्यर्थियों से लिया जायेगा।
  • विवरण पुस्तिका के अतिरिक्त राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (SCVT) उ.प्र. अथवा उसकी ओर से अन्य किसी भी संस्था/प्रकाशक को अभ्यर्थियों के मार्ग दर्शन (गाइडेंस) हेतु किसी प्रकार की पुस्तिका प्रकाशन अथवा मुद्रण का कोई भी अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। यदि कोई संस्था, परिषद के नाम का दुरूपयोग करती हैं, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

आरक्षण वर्ग अथवा वरीयता वर्ग सम्बन्धी प्रारूप

यदि कोई अभ्यर्थी प्राविजनली चयनित हो जाने की दशा में अपने आरक्षण वर्ग अथवा वरीयता वर्ग का मूल प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) प्रवेश के समय प्रस्तुत नहीं करता है अथवा आरक्षण एवं वरीयता के सम्बन्ध में उसके द्वारा दिया गया वक्तव्य अथवा अन्य दी गयी सूचना असत्य पाई जाती है, तो उसे किसी अन्य वर्ग मे समायोजित नहीं किया जायेगा एवं उसकी पात्रता निरस्त हो जायेगी।

आरक्षण वर्ग अथवा वरीयता वर्ग सम्बन्धी प्रारूप परिशिष्ट-(11)पर देखे जा सकते हैं।

(अ) अन्य पिछड़ा वर्ग (उत्तर प्रदेश)। प्रारूप संख्याः-1
(ब) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश)। प्रारूप संख्याः-2
(स) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (उ.प्र. से बाहर के)। प्रारूप संख्याः-3
(द) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित उम्मीदवार। प्रारूप संख्याः-4
(ड.) सेवारत एवं भू.पू. सैनिकों के आश्रित उम्मीदवार। प्रारूप संख्याः-5
(च) अपने निवास, विकास खण्ड/तहसील/जनपद से इतर शिक्षा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उसी स्थान से संबंधित आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र का प्रारूप। प्रारूप संख्या-6
(छ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWSs) के व्यक्तियों को प्रवेश में आरक्षण। प्रारूप संख्या-7

उक्त प्रारूप-पत्र पर सूचना निर्धारित/अंतिम तिथि तक संस्थान में उपलब्ध न करा पाने वाले अभ्यर्थियों का चयन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

मानक शुल्क एवं महत्वपूर्ण निर्देश-

1. व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उ0प्र0 द्वारा जारी कार्यालय-ज्ञाप संख्या-98/2018/2636 /89-व्या0शि0 एवं कौ0वि0वि0-2018-26 (टी)/2010, लखनऊ दिनांक-25 जुलाई,2018 के बिन्दु संख्या-3 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मानक शुल्क इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु रू0 18,000.00/-प्रति प्रशिक्षार्थी प्रतिवर्ष आगामी 03 वर्षों अर्थात् 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के लिए तथा नॉन इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु रू0 15,400.00/-प्रति प्रशिक्षार्थी प्रतिवर्ष आगामी 03 वर्षों अर्थात् 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के लिए मानक शुल्क निर्धारित किया गया है।

2. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0 द्वारा जिन निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को प्रवेश हेतु अनुपयुक्त पाया जाएगा, उस निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों का आवंटन नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह अधिक से अधिक संस्थानों का विकल्प अवश्य दें।

3. समस्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सत्र अगस्त-2024 से होने वाले प्रवेश हेतु व्यवसायवार सीटें विवरणी में भारत सरकार डी0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदर्शित हैं। यदि किसी संस्थान को उक्त में कोई संशोधन वांछित है तो समस्त अभिलेखों सहित भारत सरकार डी0जी0टी0 नई दिल्ली में संशोधन कराकर इस कार्यालय में भी संशोधन करा लें अन्यथा इसके होने वाले परिणाम के लिए वे संस्थान स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अभ्यर्थियों के उपयोगार्थ आवेदन के विवरण के सत्यापन हेतु जाँच-सूची

ऑनलाइन प्रिन्टेड आवेदन पत्र के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं की जाँंच अवश्य कर लेंः-

  •  फोटो की 4 प्रतियां प्रवेश के समय यथा आवश्यकता उपयोग हेतु अपने पास सुरक्षित रख ली गई हैं।
  • अभ्यर्थी ने अपने स्कैन्ड हस्ताक्षर ऑन लाइन आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर स्पष्ट रूप से अपलोड कर दिये है।
  • अभ्यर्थी भरे गये ऑन लाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट की एक छायाप्रति कराकर अपने पास सुरक्षित रखें ताकि प्रवेश के समय यथा आवश्यकता संदर्भ हेतु उनके द्वारा संस्थान में उपलब्ध कराया जा सके।

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